जयपुर। जालसाजी करने एवं फर्जी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले जयपुर जिले के चार ई-मित्र कियोस्क को बर्खास्त कर दिया गया है। अतिरिक्त जिला कलक्टर (उत्तर) अलका विश्नोई ने बताया कि कि बर्खास्त किये गए ई-मित्र कियोस्क ई-मित्र पोर्टल पर भेजे जाने वाले मूल निवास प्रमाण पत्रों के आवेदनों में प्रस्तुत दस्तावेजों में जालसाजी कर, फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज लगाकर गलत तरीके से मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने की कूटरचना के दोषी पाए गए हैं।
गौरतलब है कि जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित के निर्देशानुसार 3 फरवरी को भी जालसाजी करने एवं फर्जी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले जयपुर जिले के चार ई-मित्र कियोस्क को बर्खास्त कर दिया गया था। इसके बाद फरवरी माह में अब तक कुल 8 कियोस्क के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है।
अतिरिक्त सचिव, जिला ई-गवर्नेन्स सोसायटी ऋतेश कुमार शर्मा ने बताया कि जांच में दोषी पाये जाने के बाद सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के नियमों के अनुसार कियोस्क हिमांशु साहू (एसवीजी एक्सप्रेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड), रामस्वरूप शर्मा (अक्ष ऑप्टिफाइबर), अनिल चंदवाड़ा (अक्ष ऑप्टिफाइबर), सुनील प्रजापत (अक्ष ऑप्टिफाइबर) को जालसाजी करने एवं फर्जी गतिविधियों में लिप्त पाये जाने पर बर्खास्त किया गया है।