जयपुर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने राजनैतिक दलों, उम्मीदवार और उनके समर्थकों से प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता की पूर्ण पालना की अपील की है। गुप्ता ने शासन सचिवालय में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर स्वच्छ, निष्पक्ष, प्रलोभन रहित एवं शांतिपूर्ण चुनाव के लिए प्रचार के दौरान बरती जाने वाली सतर्कताओं और निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में चर्चा की।
गुप्ता ने बताया कि प्रत्याशियों के चुनाव चिह्न लगाकर ईवीएम सीलिंग का कार्य राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों और उम्मीदवारों की मौजूदगी में 14 नवम्बर से शुरू होगा। मतदाताओं को बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर वोटर पर्ची वितरण का कार्य भी 14 नवम्बर से शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मतदान की प्रक्रिया को मतदाता ठीक प्रकार से समझ सकें इसके लिए हर परिवार में वोटर गाइड का वितरण भी किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों को भाषा, धर्म एवं जाति के आधार पर नफरती प्रचार प्रसार से बचते हुए अपने चुनाव अभियान का संचालन करना चाहिए। मत प्राप्त करने के लिए जाति अथवा सम्प्रदाय के नाम पर अपील जारी नहीं करें औऱ न ही धार्मिक स्थानों को अपने चुनावी प्रचार का मंच बनाएं। उन्होंने कहा कि निजी जीवन के पहलुओं, असत्यापित आरोपं या झूठ के आधार पर दूसरे दलों के राजनैतिक व्यक्तियों की आलोचना करने के बजाय इसे नीतियों, कार्यक्रमों, गत रिकार्ड और कार्य तक ही सीमित रखा जाना चाहिए।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाताओं को घूस, शराब आदि प्रलोभन देने से सभी अभ्यर्थी और राजनैतिक दल दृढ़तापूर्वक परहेज करें। उन्होंने निर्वाचन को प्रभावित करने के लिए फर्जी मतदान, मतदाताओं को डराने-धमकाने जैसी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं होने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान जहां तक संभव हो सके, प्लास्टिक, पॉलिथीन के पोस्टर, बैनर आदि का इस्तेमाल नहीं करें और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पोस्टर, पम्पलेट या फ्लेक्स आदि बिना मुद्र और प्रकाशक के नाम-पते के नहीं छपवाए जाएं।
गुप्ता ने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान लाउडस्पीकर के उपयोग, डोर-टू-डोर अभइयान, एसएमएस, वाट्सअप, कॉल एवं अन्य सभी सोशल मीडिया प्रचार गतिविधियों पर भी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रोक रहेगी। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि प्रचार के दौरान लाउडस्पीकर की आवाज अनुमत सीमा में रहे। उन्होंने कहा कि मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व से यानी 23 नवम्बर की शाम 6 बजे से मूवी, टीवी या अन्य गैजेट्स के माध्यम से चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। किसी भी मनोरंजक गतिविधि, नाटक, संगीत समारोह आदि से भी चुनाव प्रचार-प्रसार नहीं किया जा सकेगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जुलूस,रैलियों और सभाएं का आयोजन करने वाले दल और उम्मीदवार समय, स्थान एवं रूट के बारे में अग्रिम सूचना पुलिस प्रशासन को देंगे। चुनाव प्रचार के काफिलों में 10 से अधिक वाहन नहीं रखे जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि मतदान दिवस पर मतदान बूथ के भीतर मतदाताओं के अलावा निर्वाचन आयोग के अनुमत पासधारकों के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। राजनैतिक दल और उम्मीदवार मतदान केन्द्र से 200 मीटर की परिधि के बाहर ही अपना चुनाव बूथ पूर्व अनुमति प्राप्त कर बना सकेंगे।