आरपीएससीः 2024 में ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार्य होेंगे आरटीआई प्रार्थना-पत्र

जयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 1 जनवरी 2024 से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना-पत्र मात्र ऑनलाइन माध्यम से ही लिए जाएंगे। इस तिथि से आरटीआई के तहत ऑफलाइन प्रार्थना-पत्र लेने की व्यवस्था बंद कर दी जाएगी एवं ऑफलाइन प्राप्त होने वाले आरटीआई प्रार्थना-पत्रों पर कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होगा।

आयोग सचिव ने बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 में भी यथा संभव सूचनाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से पहुंचाने का लेख है।  आयोग द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया से आरटीआई प्रार्थना-पत्र प्राप्त करने से उनके जवाब देने संबंधी कार्यवाही भी त्वरित गति से हो सकेगी। उल्लेखनीय है कि आयोग को वर्तमान में प्राप्त होने वाले आरटीआई प्रार्थना-पत्रों में से दो तिहाई प्रार्थना-पत्र ऑनलाइन प्रणाली से ही प्राप्त हो रहे हैं।