RPSC : ऑनलाइन तथा विस्तृत आवेदन, परीक्षा सहित विभिन्न सुधारात्मक निर्णय किए गए जारी

जयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती व परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में विभिन्न सुधारात्मक निर्णय लिए गए हैं। यह निर्णय विज्ञापन संख्या 15/2023-24 दिनांक 14 फरवरी 2024 द्वारा जारी पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-द्वितीय प्रतियोगी परीक्षा-2024 से लागू किए जाएंगे। आयोग सचिव ने बताया कि आयोग द्वारा आवेदन से चयन तक की प्रक्रिया को गुणवत्तापूर्ण एवं त्वरित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए निरंतर समीक्षा कर सुधारात्मक निर्णयों एवं नवाचारों को लागू किया जा रहा है। इसी क्रम में आयोग द्वारा निम्नानुसार सुधारात्मक निर्णय लिए गए हैंः-

ऑनलाइन आवेदन संबंधी सुधार—

अभ्यर्थी को वांछित शैक्षणिक योग्यता (शैक्षणिक योग्यता, अनुभव व आयु इत्यादि) होने पर ही ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। असत्य एवं गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना तथा विज्ञापित पद की अर्हता नहीं होने पर भी उसे प्रत्याहरित नहीं किया जाना भारतीय दंड संहिता की धारा 182 के तहत दंडनीय अपराध है। ऐसे प्रकरण में अभ्यर्थी को कालांतर में काउंसलिंग, पात्रता जांच एवं साक्षात्कार के दौरान अपात्र किए जाने पर आगामी एक वर्ष की अवधि के लिए भर्ती परीक्षाओं से विवर्जित किया जाएगा एवं विधि सम्मत कार्यवाही भी की जा सकेगी।

ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी के द्वारा सामान्य प्रविष्टियों के अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव का इंद्राज करने पर इसकी पुष्टि के लिए अभ्यर्थी के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्रेषित किया जाएगा। इसके माध्यम से पुष्टि करने पर ही ऑनलाइन आवेदन की शेष प्रविष्टियों का इन्द्राज किया जा सकेगा। ऑनलाइन आवेदन-पत्र की सभी प्रविष्टियों को भरने के पश्चात् पुष्टि के लिए अभ्यर्थी के पास पुनः ओटीपी प्रेषित किया जाएगा। पुष्टि करने पर एप्लीकेशन नंबर जनरेट होने के पश्चात् ही आवेदन-पत्र को प्राप्त माना जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने पर एप्लीकेशन नंबर आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। इसके अभाव में मात्र आवेदन-पत्र के प्रिव्यू को आवेदन सबमिट होना नहीं माना जाएगा।

आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा तिथि से 60 दिवस पूर्व 7 दिन के लिए ऑनलाइन एडिट के लिए विकल्प खोला जाएगा। इसके अंतर्गत अभ्यर्थी के फोटो, नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि व लिंग के अतिरिक्त अन्य संशोधन किए जा सकेंगे।आवेदन-पत्र को प्रत्याहरित करने का विकल्प ऑनलाइन आवेदन-पत्र की अनुमत संशोधन तिथि तक उपलब्ध होगा।

विस्तृत आवेदन-पत्र संबंधी निर्णय—

आयोग द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु जारी विचारित सूची अनुसार काउंसलिंग कार्यक्रम व संवीक्षा परीक्षाओं के परिणाम पश्चात् अभ्यर्थियों से विस्तृत आवेदन-पत्र प्राप्त किए जाते हैं। इसके लिए निर्धारित की गई अवधि में कुछ अभ्यर्थियों द्वारा विस्तृत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं। अवधि समाप्त होते ही ऐसे अभ्यर्थियों को अविलम्ब व्यक्तिगत नोटिस जारी कर एक और अवसर दिया जाएगा। नोटिस जारी करने की तिथि को अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा। इस संबंध में संक्षिप्त सूचना दो प्रमुख समाचार-पत्रों के माध्यम से प्रकाशित करवाई जाएगी। अवसर संबधी यह सूचना आयोग की वेबसाइट पर भी अभ्यर्थियों की सूची के साथ विस्तृत रूप से प्रदर्शित की जाएगी। पुनः दिए गए इस अवसर के संबंध में उचित माध्यमों से सूचित करने उपरांत भी उपस्थित नहीं होने वाले अभ्यर्थियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

उक्त उल्लिखित अवसरों तक विस्तृत आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को चयन के लिये इच्छुक नहीं होने एवं अधिकारों का परित्याग मानते हुए अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता पर कोई विचार नहीं करते हुए परिणाम हेतु विचारित नहीं किया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से विस्तृत आवेदन-पत्र शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर प्राप्ति रसीद की प्रति विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करनी होगी।

परीक्षा संबंधी एवं अन्य निर्णय—

यदि किसी अभ्यर्थी/परीक्षार्थी को आरपीएससी/यूपीएससी अथवा अन्य भर्ती संस्थानों द्वारा किसी भी भर्ती/परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग/उपयोग या अनुचित/अभद्र व्यवहार के लिए भविष्य की परीक्षाओं/साक्षात्कार आदि से विवर्जित किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को आयोग द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं/साक्षात्कार में भी उक्त भर्ती संस्थानों द्वारा निर्धारित अवधि के लिए अयोग्य माना जाएगा। आयोग द्वारा जारी उत्तरकुंजियों पर अभ्यर्थी द्वारा आक्षेप लगाये जाने के उपरांत आपत्ति सही पाये जाने पर अभ्यर्थी को आक्षेप शुल्क का पुनर्भुगतान किया जाएगा।

विच्छिन्न विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा श्रेणी की महिला अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक सक्षम न्यायालय द्वारा पारित डिक्री (डीबीएसए नं- 72/2022 में पारित निर्णयानुसार) प्रस्तुत करने पर ही आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाएगा।